खाद्य सुरक्षा: अब तक 3923 लोगों ने नाम हटवाए, अपात्रों के पास नाम हटवाने के लिए केवल चार दिन, वरना 27 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब...

बांसवाड़ा| खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभांवित हो रहे अपात्र लाभार्थियों को लेकर अब सरकार सख्त रवैया अपनाएगी। 30 जून के बाद अपात्र व्यक्तियों से 27 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से वसूली की जाएगी। ऐसे में अपात्र लाभार्थियों के लिए 4 दिन का वक्त है कि वह स्वेच्छा से अपना नाम लाभार्थियों की सूची से हटवा दे। जिला रसद अधिकारी ओमप्रकाश जोतड़ ने बताया कि सरकार ने अपात्र लाभार्थियों की पहचान और स्वैच्छिक त्याग को बढ़ावा देने के लिए गिव अप अभियान चलाया है। अब इसकी समय सीमा 30 जून तय की है। इसके तहत अपात्र व्यक्ति अगर इस तिथि तक स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटवाता है तो फिर उससे 27 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से वसूली की जाएगी। संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अभियान के तहत जिले में अब तक 3923 परिवारों को स्कीम से अलग किया है। जिले में वर्ष 2025 में 23 हजार 126 परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। नए खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को ई-केवाईसी करवाना जरूरी है।