सिम कार्ड की गलत बिक्री पर अब नहीं चलेगी ढिलाई:जोधपुर पुलिस की सख्ती; डीलर्स को रिकॉर्ड संधारण के आदेश

सिम कार्ड की गलत बिक्री पर अब नहीं चलेगी ढिलाई:जोधपुर पुलिस की सख्ती; डीलर्स को रिकॉर्ड संधारण के आदेश
जोधपुर। मोबाइल सिम कार्ड की अवैध बिक्री और फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए जोधपुर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों, उनके डीलर्स और सब-डीलर्स के लिए सख्त निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। यह आदेश 11 जून से लागू होगा और 9 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगा। जोधपुर पुलिस का यह आदेश न सिर्फ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। अब सिम कार्ड की अवैध बिक्री और फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए डीलर्स और कंपनियों को पूरी जिम्मेदारी से काम करना होगा। सिम कार्ड बिक्री में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए जारी किए गए नए आदेश के तहत अब कोई भी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी, डीलर या सब-डीलर बिना पूरा रिकॉर्ड संधारित किए सिम कार्ड नहीं बेच सकेगा। इसी तरह, आमजन से भी सिम कार्ड खरीदते समय अपनी पहचान और दस्तावेज खुद देनें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। हर सिम बिक्री पर अनिवार्य रूप से निम्न रिकॉर्ड रखना होगा: ग्राहक से सिम प्राप्ति के हस्ताक्षर: साथ ही, यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि नजर आती है, तो डीलर को तुरंत निकटतम पुलिस थाने को सूचित करना अनिवार्य होगा। पांच साल तक सुरक्षित रखना होगा रिकॉर्ड: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी डीलर्स और सब-डीलर्स को सिम बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड कम से कम पांच साल तक सुरक्षित रखना होगा। जांच एजेंसियों द्वारा मांगने पर यह रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई: पुलिस उपायुक्त ने चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को दंडनीय अभियोग का सामना करना पड़ेगा। जागरूकता और सतर्कता जरूरी आज के डिजिटल युग में सिम कार्ड के जरिए होने वाले अपराधों, जैसे फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, साइबर क्राइम, टेलीफोनिक फ्रॉड आदि की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में यह आदेश आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी कदम है। सभी डीलर्स और सब-डीलर्स को चेतावनी: गलत तरीके से, बिना पहचान की पुष्टि के या फर्जी दस्तावेजों पर सिम कार्ड बेचना अब भारी जुर्म बन सकता है। पुलिस की नजर अब हर सिम बिक्री पर है और किसी भी तरह की लापरवाही या मिलीभगत पर कठोर कार्रवाई तय है।