श्रीगंगानगर जिला प्रमुख चुनाव पर उच्च न्यायालय की रोक:10 जुलाई तक मांगा जवाब,  जिला प्रमुख के चुनाव पर रहेगी अंतरिम रोक

श्रीगंगानगर जिला प्रमुख चुनाव पर उच्च न्यायालय की रोक:10 जुलाई तक मांगा जवाब,  जिला प्रमुख के चुनाव पर रहेगी अंतरिम रोक
राजस्थान उच्च न्यायालय के अवकाशकालीन न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की एकल पीठ ने श्रीगंगानगर ज़िला परिषद के वार्ड नं. 22 से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रमुख के पद हेतु 10 जून 2025 को प्रस्तावित चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र थानवी व देवी सिंह राठौड़ ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता जिला परिषद श्रीगंगानगर के वार्ड नं. 22 का निवासी है। दिनांक 16.मई 2025 को जारी प्रेस नोट के आधार पर जिला प्रमुख पद हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया था। परंतु यह भी बताया गया कि वार्ड नं. 22 से पूर्व निर्वाचित सदस्य ममता के इस्तीफे के बाद वहाँ कोई उपचुनाव नहीं कराया गया, जिससे वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में वार्ड नं. 22 प्रतिनिधित्व से वंचित रह गया है। अधिवक्ता सुरेंद्र थानवी व देवी सिंह राठौड़ (सोलंकिया तला) ने यह भी तर्क दिया कि वार्ड नं. 16 की सीट भी रिक्त थी, परंतु वहाँ 8 जून 2025 को उपचुनाव सम्पन्न कर लिया गया। इसके विपरीत, वार्ड नं. 22 के लिए बिना किसी उचित कारण के चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया गया, जो कि अनुचित है। उक्त तर्कों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 10 जुलाई 2025 तक जवाब तलब किया है। तब तक के लिए जिला प्रमुख के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है।