नाबालिग से रेप के दोषी को आजीवन कारावास:30 हजार का लगाया जुर्माना, गर्भवती होने पर परिजनों को चला पता

नाबालिग से रेप के दोषी को आजीवन कारावास:30 हजार का लगाया जुर्माना, गर्भवती होने पर परिजनों को चला पता
झालावाड़ की विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कठोर कारावास और 30 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला कोलाना गांव का है। पीड़िता की मां ने 13 अगस्त 2023 को मंडावर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता की उम्र 17 वर्ष है और वह कक्षा 5 तक पढ़ी है। घटना का पता तब चला जब पीड़िता के पैरों में सूजन आने पर उसे झालावाड़ अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर द्वारा सोनोग्राफी करवाने पर पता चला कि वह 5-6 महीने की गर्भवती है। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि 6-7 महीने पहले जब वह खेत पर गई थी, तब आरोपी ने उसके साथ रेप किया। गेहूं की फसल कटने के बाद भी आरोपी ने रेप किया। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके कारण पीड़िता ने किसी को नहीं बताया। पुलिस ने 29 अगस्त 2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया। विशिष्ट लोक अभियोजक गिरीराज नागर ने राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में 18 गवाह और 37 दस्तावेज पेश किए। इन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना और सजा सुनाई।