कोटा में अफीम तस्कर को 5 साल की सजा:7 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला, सह-आरोपी को मिली बरी

कोटा में अफीम तस्कर को 5 साल की सजा:7 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला, सह-आरोपी को मिली बरी
कोटा की विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के 7 साल पुराने मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश रामपाल सिंह ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के दस्यखेड़ी निवासी भारत सिंह को 5 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड सुनाया है। वहीं सह-आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि जीआरपी कोटा ने 17 सितंबर 2018 को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गश्त के दौरान एक संदिग्ध को बैग के साथ पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम भारत सिंह पुत्र अमरचंद बताया। तलाशी में उसके पास से 500 ग्राम अफीम और 14 किलो डोडाचूरा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने जोधपुर के डांगियावास थाना क्षेत्र के आसंडा निवासी चेतनवन का नाम भी बताया। जांच के बाद जीआरपी ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान 13 गवाहों के बयान और 65 दस्तावेज पेश किए गए। कोर्ट ने दो अलग-अलग धाराओं में आरोपी भारत सिंह को 5-5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि सह-आरोपी चेतनवन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।