राजस्थान में नए नियमों के बाद महंगे हो जाएंगे फ्लैट:40 फीट चौड़ी सड़क पर छोटे प्लॉट वालों को फायदा, 60 फीट वालों को नुकसान

राज्य सरकार द्वारा लागू नए बिल्डिंग बायलॉज में कई बदलाव किए हैं। इसमें 40 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित भूखंडों पर एक मंजिल ज्यादा निर्माण कर सकेंगे। वहीं, 60 फीट की सड़क पर बनने वाली बिल्डिंगों की ऊंचाई एक मंजिल तक कम कर दी गई है। इसके असर से अब जी+4 की जगह जी+3 तक ही फ्लैट्स बना सकेंगे, इससे वे महंगे होंगे। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर विकास प्राधिकरण के साथ आवासन मंडल और सभी निकायों में नए मॉडल भवन विनियम-2025 के अनुसार बिल्डिंग प्लान नए नियमों के अनुसार ही स्वीकृत किए जाएंगे। एक मंजिल अधिक निर्माण की छूट सरकार नए बायलॉज में 40 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित 90 से 225 वर्गमीटर तक के भूखंडों में एक-एक मंजिल अधिक निर्माण की भी छूट दी है। यानी 12.5 मीटर हाइट के साथ ग्राउंड फ्लोर के अलावा 3 मंजिल निर्माण हो सकेगा। इसके लिए भूखंड 40 फीट चौड़ी सड़क पर होना आवश्यक है। जबकि पुराने बिल्डिंग बायलॉज में इस साइज के भूखंड पर केवल 10 मीटर ऊंचाई यानी ग्राउंड फ्लोर के अलावा दो मंजिल बना सकते थे। लेकिन प्लाट साइज 167 से 225 वर्गमीटर के बीच है तो 1.5 मीटर का सेटबैक छोड़ना होगा। नए बायलॉज क्या कहते हैं- 60 फीट चौड़ी सड़क पर 225-500 वर्ग मी. के प्लॉट पर ऊंचाई घटाई 40 फीट चौड़ी सड़क पर छोटे भूखंडों में 2.5 मीटर तक ऊंचाई बढ़ाई गई है, लेकिन 60 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित 225 से 750 वर्गमीटर तक के प्लॉट पर अब 12.5 मीटर ऊंची बिल्डिंग ही बनेगी यानी ग्राउंड फ्लोर से 3 मंजिल तक ही निर्माण किया जा सकेगा। 2 मंजिल कम करना होगा निर्माण नए नियमों में 30-40 फीट चौड़ी सड़कों पर बड़े भूखंडों में भी ऊंचाई घटाई है। इससे 750 से 2500 वर्गमीटर साइज के ऐसे भूखंड जो 30 फीट चौड़ी सड़क पर हैं, उनको 10 मीटर की ऊंचाई तक ही निर्माण की अनुमति मिलेगी। वहीं, 40 फीट चौड़ी सड़क 15 मी. की ऊंचाई तक परमिशन दी जाएगी। 10 हजार वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों में 35% ही निर्माण एरिया मिलेगा। अब जानिए- बिल्डिंग निर्माण से जुड़ा नया और पुराना नियम पुराना नियम: 750 से 2500 वर्गमीटर साइज के भूखंडों पर 30 फीट चौड़ी सड़क पर 15 मीटर और 40 फीट चौड़ी सड़क पर 18 मीटर ऊंचाई तक निर्माण का नियम था। 10 हजार वर्गमीटर से अधिक साइज के भूखंडों पर 40% निर्माण हो सकता था। पुराना नियम: 60 फीट चौड़ी सड़क पर ग्राउंड फ्लोर प्लस 4 मंजिला यानी 15 मीटर ऊंचाई तक निर्माण हो सकता था। इसके अलावा 40 फीट चौड़ी सड़क पर 750 वर्गमीटर से कम एरिया वाले पुनर्गठन वाले प्लॉट में अधिकतम 12.5 मीटर ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति थी। नए बायलॉज का क्या होगा असर? नए और पुराने बायलॉज के बदलाव एक नजर में अब जानिए- नए नियमों पर क्या है एक्सपर्ट की राय फ्लैट की कीमतों पर असर पड़ने का दावा रियल स्टेट कंसल्टेंट गोल्डर पास के निदेशक सुनील अग्रवाल ने बताया कि 60 फीट चौड़ी सड़क पर एक मंजिल कम निर्माण होगा। फ्लैट यूनिट कम बनने से सीधा असर फ्लैट्स की प्राइज पर पड़ेगा। नियमों की पालना सख्ती से जरूरी- संचेती नए बिल्डिंग बायलॉज में छोटे प्लॉट की ऊंचाई बढ़ाने से आवासीय यूनिट के ज्याद निर्माण हो सकेंगे। रिहायशी इलाकों में बड़े भूखंडों में ऊंचाई कम करने से विकास सुव्यवस्थित होगा। नियमों में संशोधन होता रहता है, लेकिन सबसे जरूरी इनकी सख्ती से पालना कराना है। - एचएस संचेत, पूर्व मुख्य नगर नियोजक एवं निदेशक, जेडीए