युवक की हत्या के 8 दोषियों को आजीवन कारावास:25-25 हजार रुपए जुर्माना, हथियारों पर मिले थे मृतक के खून के धब्बे

सिरोही की सेशन न्यायाधीश रुपा गुप्ता ने एक हत्या के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला 9 नवंबर 2018 का है। शिवगंज निवासी ललित कुमार को रात करीब 11 बजे सुनील हरिजन अपने दो साथियों के साथ बाइक पर ले गया था। अगली सुबह ललित का शव देवली रोड पर गोपेश्वर मंदिर के पास मिला। शव के सिर और शरीर पर चोट के निशान थे। दाहिना पैर घुटने के नीचे से कटा हुआ था। पीड़ित के पिता बस्तीमल की शिकायत पर पुलिस ने धारा 147, 148, 364, 302/149 के तहत मामला दर्ज किया। जांच में सुनीलकुमार, जीताराम, शैलेष कुमार, प्रवेश कुमार, निखिल कुमार, रोहित कुमार, नरेश कुमार और जगदीश को गिरफ्तार किया गया। लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि मामले में 25 गवाहों की गवाही और 162 दस्तावेज पेश किए गए। इससे पहले भी दोनों परिवारों के बीच रंजिश थी। सुनील हरिजन के भाई राजेश हरिजन ने पीड़ित के भाई महेंद्र कुमार की हत्या की थी। मृतक का अभियुक्तों के साथ अंतिम बार पाया जाना। अभियुक्तों से बरामद हथियारों पर मृतक का खून पाये जाने व दोनों पक्षों के मध्य रंजिश साबित होने तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सेशन न्यायाधीश रुपा गुप्ता ने निर्णय पारित कर प्रत्येक आरोपी को आजीवन कारावास व 25,000/-रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया है। आरोपी सुनील हरिजन शिवगंज थाने का नामी हिस्ट्रीशीटर है। जिसके विरुद्ध काफी मुकदमे लंबित है।