गिव-अप अभियान में नाम नहीं हटाने पर 280 नोटिस जारी:31 मई तक आवेदन कर अपात्र लाभार्थी हटा सकेंगे अपना नाम, नहीं तो होगी नियमानुसार कार्यवाही

गिव-अप अभियान में नाम नहीं हटाने पर 280 नोटिस जारी:31 मई तक आवेदन कर अपात्र लाभार्थी हटा सकेंगे अपना नाम, नहीं तो होगी नियमानुसार कार्यवाही
जालोर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत चयनित सक्षम व्यक्तियों से नाम पृथक करवाने के लिए 31 मई तक ‘गिव-अप अभियान’ चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले में अब तक 280 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिला रसद अधिकारी एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि जिले में अब तक 4929 परिवारों एवं 16679 सदस्यों ने अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन किए हैं तथा 1444 परिवारों ने अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने के लिए ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट से आवेदन किए। ऐसे हटवा सकते हैं अपना नाम योजना से नाम हटाने के लिए 31 मई, 2025 तक संबंधित व्यक्ति को अपनी उचित मूल्य दुकान पर जाकर निर्धारित फार्म भरना होगा अथवा विभाग के पोर्टल https://rrcc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर लाभ का त्याग कर सकते है। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत आने के लिए अयोग्य है और स्वेच्छा से योजना से बाहर हो रहे हैं। नहीं हटाया नाम तो होगी कार्यवाही जो व्यक्ति 31 मई, 2025 तक अपना नाम योजना से नहीं हटाएंगे उनके विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा प्राप्त खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली की जाएगी व आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह अधिनियम सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान करता है।