अल्पसंख्यक वर्ग के ऋणी को 30 सितंबर तक बकाया ऋण पर दी जाएगी छूट

अलवर| अल्पसंख्यक वर्ग के ऋणी 30 सितंबर तक बकाया मूल ऋण की राशि एक मुश्त जमा कराकर ब्याज व शास्ती में शत प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सीमा कुमारी ने राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के माध्यम से लाभांवित अल्पसंख्यक वर्ग के ऋणियों की ओर से योजना के प्रथम चरण में छूट दी जा रही है। योजना अवधि में बकाया अतिदेय मूल धन राशि जमा कर ब्याज व दंडनीय ब्याज में छूट का लाभ भी लिया जा सकता है।