रेप पीड़िताओं पर धर्म बदलने का दबाव बनाया था,जमानत खारिज:कोर्ट ने कहा- आरोपी ने दो सुमदाय के बीच शत्रुता फैलाने का काम किया

रेप पीड़िताओं पर धर्म बदलने का दबाव बनाया था,जमानत खारिज:कोर्ट ने कहा- आरोपी ने दो सुमदाय के बीच शत्रुता फैलाने का काम किया
बिजयनगर रेप-ब्लैकमेलकांड मामले के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपी ने पीड़िताओं पर शारीरिक संबंध बनाने और धर्म बदलने का दबाव बनाया था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की- 'आरोपी ने हिंदू-मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच आपसी वैमनस्यता की भावना फैलाने का काम किया, जो अत्यंत संवेदनशील व गंभीर है।' अजमेर पॉक्सो कोर्ट में आज आरोपी भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा का रहने वाला अफराज उर्फ जिब्राहील (18) पुत्र सलाम कुरैशी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी। आरोपी दुपहिया वाहन के गैराज में हेल्पर का काम करता था। पीड़िताओं को फोटो-वीडियो के सहारे धमकाता भी था। इससे पहले पूर्व पार्षद सहित 4 आरोपियों की भी जमानत याचिका को कोर्ट खारिज कर चुका है। कोर्ट ने की टिप्पणी पॉक्सो कोर्ट के सरकारी वकील प्रशांत यादव ने बताया- कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए टिप्पणी की- यह अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है। आरोपी की ओर से दो समुदाय के लोगों के बीच आपसी शत्रुता, घृणा और वैमनस्यता की भावना फैलाने का काम किया, जो अत्यंत संवेदनशील व गंभीर है। बच्चियों के साथ बढ़ते इस प्रकार के अपराधिकृत और आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जाती है। बिजयनगर रेप-ब्लैकमेलकांड का मुख्य आरोपी है सरकारी वकील प्रशांत यादव ने बताया- जमानत खारिज करने के लिए कोर्ट में तर्क रखा था कि, आरोपी नाबालिग पीड़ितों को मोबाइल उपलब्ध करवाकर अपने दोस्तों से बात करने के लिए मजबूर करता था। अन्य आरोपियों से फिजिकल रिलेशन बनाने और मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए भी दबाव बनाता था। इसके साथ खुद भी पीड़िता से अश्लील हरकत की थी। इससे पहले 4 आरोपियों की जमानत खारिज हो चुकी कोर्ट में इससे पहले पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी, कैफे संचालक श्रवण जाट सहित दो नाबालिगों ने भी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने सभी की अर्जी खारिज कर दिया था। एक भी आरोपी स्कूल में नहीं पढ़ता था, कोई मजदूर, कोई वेल्डर आरोपी आपस दोस्त थे। इनमें से कुछ एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। सभी हमाली, वेल्डिंग, पेंट करने और फर्नीचर का काम करते थे। एक भी आरोपी स्कूल में नहीं पढ़ता था। इसके बावजूद इन्होंने कई स्कूल गर्ल्स को फंसा लिया था। इन्होंने जिन लड़कियों को शिकार बनाया, वे भी एक ही मोहल्ले के आस-पास की रहने वाली थी। आरोपियों ने एक के बाद एक कई लड़कियों को शिकार बनाया था। गिरोह में शामिल हर आरोपी इन लड़कियों के नंबर एक-दूसरे से शेयर करता था। जो भी लड़की आरोपियों का शिकार बनती, उसके अश्लील फोटो वीडियो बना लिए जाते थे। इसी के दम पर ब्लैकमेल किया जाता था। लड़कियों पर रोजा रखने और कलमा पढ़ने के लिए भी दबाव डाला जाता था। बिजयनगर रेप-ब्लैकमेलकांड से जुड़ी से ये खबरें भी पढ़ें- बिजयनगर रेप ब्लैकमेलकांड-कैफे संचालक सहित 2 नाबालिग की जमानत खारिज:कैफे पर ही नाबालिग लड़कियों से हुआ था रेप, कर्नाटक से पकड़ा गया था बिजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड मामले में आज अजमेर की पॉक्सो कोर्ट में 3 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामले में आरोपी कैफे संचालक श्रवण जाट सहित दो नाबालिगों ने जमानत याचिका लगाई थी। (पढ़ें पूरी खबर)