हाईकोर्ट का RAS मुख्य परीक्षा में दखल से इनकार:अदालत ने परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

हाईकोर्ट का RAS मुख्य परीक्षा में दखल से इनकार:अदालत ने परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 में दखल देने से इनकार कर दिया हैं। आज याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने सुबह हाईकोर्ट में मामले को सुनवाई के लिए मेंशन किया। लेकिन जस्टिस मनीष शर्मा की बैंच ने सुनवाई से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि आज परीक्षा है और आज ही मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती हैं। याचिका में कहा गया था कि 17-18 जून को मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही हैं। लेकिन अभी तक आरएएस-2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। ऐसे में आरएएस-2024 की मुख्य परीक्षा करवाने का कोई औचित्य नहीं है। पहले भी परीक्षाएं हुई स्थगित याचिका में कहा गया कि जो अभ्यर्थी आरएएस-2023 का इंटरव्यू दे रहे हैं। वे भी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। जो सलेक्शन प्रोसेस के खिलाफ हैं। पिछली परीक्षा का फाइनल परिणाम आने के बाद ही दूसरी परीक्षा कराई जानी चाहिए। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि पलहगाम हमले के चलते बोर्डर एरिया में कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। वहां ब्लैकआउट था, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद थी। ऐसे में उन अभ्यर्थियों की तैयारी भी प्रभावित हुई हैं। इसे भी ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही आरपीएससी ने साल 2016, 2018, 2021 और 2023 की मुख्य परीक्षा को भी स्थगित किया था। लेकिन इस बार आरपीएससी मुख्य परीक्षा को स्थगित नहीं कर रही हैं।