रेप केस में एजाज खान को अंतरिम जमानत नहीं:बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, 2 जून को एक्टर को फिर होना होगा पेश

रेप केस में एक्टर एजाज खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी, जिसमें अदालत ने एक्टर को पेश होने के आदेश दिए हैं। दरअसल, एजाज के खिलाफ एक एक्ट्रेस ने रेप का केस दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि एजाज ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। वहीं, इससे पहले भी मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने गुरुवार को एक्टर एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एजाज का दावा- महिला जानती थीं मैं शादीशुदा हूं इस मामले में एजाज खान ने अपनी याचिका में दावा किया था कि महिला को पता था कि वह पहले से शादीशुदा है। उनका कहना है कि दोनों के बीच जो भी हुआ, वह आपसी सहमति से हुआ। एजाज ने कोर्ट में ये भी कहा कि उसके पास व्हाट्सएप चैट्स और वीडियो के रूप में सबूत हैं। उनका आरोप है कि महिला ने केस वापस लेने के बदले 10 लाख रुपए की मांग की थी। जानें क्या है पूरा मामला? आरोप हैं कि ऐजाज ने शादी और रियलिटी शो हाउस अरेस्ट में कास्ट करने का झांसा देते हुए महिला से जबरदस्ती संबंध बनाए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने चारकोप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता ने बताया है कि ऐजाज खान ने उन्हें हाउस अरेस्ट शो को होस्ट करने का ऑफर दिया था। शूटिंग के दौरान ऐजाज खान ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया और फिर बाद में अपने घर ले गए, जहां उन्होंने 25 मार्च को महिला से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। महिला का दावा है कि ऐजाज खान ने कई बार उनके साथ जबरदस्ती की है। ऐजाज ने उनसे कहा था कि उनके धर्म में 4 शादियां करने की इजाजत है, ऐसे में वो उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। ऐजाज खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 63, 64 (2M), 69 और 74 के तहत शिकायत दर्ज हुई है। शिकायत करने वाली महिला की उम्र 30 साल बताई जा रही है। ऐजाज खान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। शो में लड़कियों से करवाई अश्लील हरकत, शिकायत दर्ज रियलिटी शो हाउस अरेस्ट को उल्लू एप पर स्ट्रीम किया जा रहा था, जिसे ऐजाज खान होस्ट कर रहे हैं। 29 अप्रैल को शो का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें शो के होस्ट ऐजाज खान फीमेल कंटेस्टेंट्स से कपड़े उतारने को कह रहे हैं। इतना ही नहीं वो लड़कियों से कामसूत्र के पोज करने के लिए कहते हैं। उनकी बात मानते हुए लड़कियों पोज करने लगती हैं। क्लिप वायरल होने के बाद महिला आयोग और पॉलिटिकल पार्टियों ने तुरंत शो और इसके मेकर्स के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। 2 मई को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने कड़ा रुख अपनाते हुए उल्लू एप के सीईओ विभु अग्रवाल और एक्टर एजाज खान को समन जारी किया। आयोग ने दोनों को 9 मई तक पेश होने का निर्देश दिया है। समन में उल्लू एप पर अश्लील कंटेंट प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है। आगे कहा गया है कि 29 अप्रैल को शो 'हाउस अरेस्ट' की एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें एजाज खान महिला कंटेस्टेंट्स को कैमरे के सामने आपत्तिजनक पोज देने के लिए दबाव बना रहे थे। कुछ कंटेस्टेंट्स इस टास्क को करने में असहज थीं, लेकिन उनकी नाराजगी को नजरअंदाज कर दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का कहना है कि इस तरह का शो महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है और इसे मनोरंजन के नाम पर यौन उत्पीड़न कहा जाता है। उन्होंने कहा अगर जांच के दौरान लगे आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत एक गंभीर आपराधिक मामला बन सकता है। -------------------- इससे जुड़ी खबर पढ़ें.. रेप केस में फंसे एजाज खान की बढ़ीं मुश्किलें:कोर्ट ने अग्रिम जमानत से किया इनकार, पुलिस बोली- एक्टर सबूतों से कर सकते हैं छेड़छाड़ मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने गुरुवार को एक्टर एजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। एजाज के खिलाफ एक एक्ट्रेस ने रेप का केस दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि एजाज ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। पूरी खबर पढ़ें..