खाद्य सुरक्षा सूची से हटेंगे फर्जी नाम:प्रशासन ने स्वेच्छा से नाम अलग करने की 31 मई तक दी मोहलत, उसके बाद वसूली होगी शुरू

खाद्य सुरक्षा सूची से हटेंगे फर्जी नाम:प्रशासन ने स्वेच्छा से नाम अलग करने की 31 मई तक दी मोहलत, उसके बाद वसूली होगी शुरू
जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित हो रहे अपात्र लाभार्थियों की पहचान और स्वैच्छिक त्याग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे गिवअप अभियान को लोगों का सहयोग मिल रहा है। जिले में 28 मई तक 3776 परिवारों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम अलग करवाया है। जिला रसद अधिकारी ओमप्रकाश जोतड़ ने बताया कि यदि कोई अपात्र व्यक्ति 31 मई 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम सूची से नहीं हटवाता है, तो उसके विरूद्ध वसूली की जाएगी और आवश्यक कानूनी र्कारवाई अमल में लाई जाएगी। गिव अप अभियान के तहत कोई भी उपभोक्ता अपने नजदीकी राशन डीलर से फॉर्म लेकर भर सकता है या ऑनलाईन वेबसाईट पर आवेदन कर अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से अलग करवाया जा सकता है। जिला प्रशासन ने पात्रता की शर्तों को ध्यान में रखते हुए आम जन से अपील की है कि वे स्वयं मूल्यांकन कर स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से हट जाए ताकि गरीब एवं जरूरतमंद लोगो को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत जिले में वर्ष 2025 में कुल 28271 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमे 18011 आवेदन स्वीकृत, 149 अस्वीकृत, 5785 आवेदन लम्बित एवं 4325 आवेदन पत्रों को सेन्ड बेक कन्ज्यूम किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2022 में खाद्य सुरक्षा योजना में कुल 40723 आवेदन प्राप्त हए थे, जिनमें से 9914 आवेदन स्वीकृत, 1477 आवेदन अस्वीकृत, 16701 आवेदन लम्बित एवं 12631 आवेदना पत्रों को सेन्ड बेक कन्ज्यूम किया गया है। नए आवेदक जिनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा है, वें अपने राशनकार्ड में आधार सीडिंग ऑनलाईन वेबसाईट पर करवा सकते है।