पहली काउंसलिंग में स्थानीय डॉक्टर को आरक्षण देना सही : हाईकोर्ट

पहली काउंसलिंग में स्थानीय डॉक्टर को आरक्षण देना सही : हाईकोर्ट
पीसीपीएनडीटी के छह माह के अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित पहली काउंसलिंग में स्थानीय चिकित्सक को आरक्षण देने को हाईकोर्ट ने सही माना है। साथ ही इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश अनूप अग्रवाल व अन्य की याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि नीतिगत निर्णय है और यह संविधान के प्रावधानों के भी विपरीत नहीं है। दरअसल याचिका में कहा था कि पीसीपीएनडीटी के तहत छह माह के अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग कोर्स के लिए 22 अप्रैल को नीट पीजी काउंसलिंग बोर्ड ने विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे थे। इसके प्रावधानों में पहले राउंड में प्रदेश की मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले चिकित्सकों और सेवारत डॉक्टरों को ही शामिल किया जाएगा। वहीं बाद में खाली सीटें रही तो दूसरे और बाद के राउंड में प्रदेश के बाहर से एमबीबीएस करने वालों को मौका दिया जाएगा। इसे चुनौती देते हुए कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन देश में कहीं से भी एमबीबीएस करने वाले चिकित्सकों को योग्यता के आधार पर एक समान मानता है। कोर्स में प्रवेश के लिए प्रार्थियों के साथ जगह के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए उन्हें कोर्स की काउंसलिंग में शामिल करें। लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी।