45 रुपए किराया, 450 रुपए जुर्माना; रोडवेज ने यात्रियों से की 25 दिन में 22 हजार रु. की वसूली

अगर आप रोडवेज बस में सफर कर रहे हैं और टिकट नहीं ली है, तो तैयार रहिए 10 गुना तक जुर्माना भरने के लिए। बीकानेर आगार ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से 25 दिनों में 22,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। टिकट न लेने पर अब सिर्फ कंडक्टर ही नहीं, खुद यात्री भी जिम्मेदार माने जा रहे हैं। सफर के दौरान टिकट लेना और उसे संभालकर रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) अब रेलवे की तर्ज पर बिना टिकट यात्रा पर सख्त हो गया है। प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत अब न सिर्फ कंडक्टर की लापरवाही पर कार्रवाई होगी, बल्कि टिकट न रखने वाले यात्रियों से भी किराए से 10 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। यात्रियों के लिए जरूरी सावधानियां 15 रुपए किराया, 150 रुपए जुर्माना बुधवार को बीकानेर आगार क्षेत्र में दो बसों की चेकिंग की गई। मालाराम और माणक नामक दो यात्री, नाथवाना से कालवास तक यात्रा कर रहे थे, जिनका वास्तविक किराया 15-15 रुपए था, लेकिन टिकट नहीं होने के कारण 150-150 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी प्रकार कानाराम और रामनिवास, बीकानेर से पांचू यात्रा कर रहे थे। किराया 45 रुपए था, लेकिन जुर्माना भरना पड़ा 450 रुपए प्रति व्यक्ति लिया गया। यह जांच अलका, श्रद्धा और अभिनंदन द्वारा की गई, जो आगार मुख्य प्रबंधक के निर्देशन में कार्यरत हैं। बीकानेर आगार द्वारा पिछले 25 दिनों में कुल 22,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। यह अभियान मासिक 36 हजार रुपए जुर्माना लक्ष्य के तहत चलाया जा रहा है, जिसे बीकानेर लगातार पूरा कर रहा है।