रास्ता जाम करने वाले 2 विधायकों को सजा:कोर्ट ने मुकेश भाकर-मनीष यादव को एक-एक साल की सजा सुनाई, 11 साल पुराना मामला

करीब 11 साल पुराने मामले में जयपुर की जिला अदालत ने कांग्रेस के दो विधायकों सहित नौ लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी को रास्ता रोकने और कानून के खिलाफ इकट्ठा होने का दोषी माना है। सभी ने 13 अगस्त 2014 को करीब 20 मिनट के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर जेएलएन मार्ग को जाम कर दिया था। हालांकि सजा मिलने के बाद सभी को को जमानत भी मिल गई। दो विधायक और एक विधायक प्रत्याशी को सजा
अभियोजन अधिकारी कविता पिंगोलिया के मुताबिक कोर्ट ने इस मामले में लाडनूं विधायक मुकेश भाकर, शाहपुरा विधायक मनीष यादव, झोटवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी सहित 9 लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई। पुलिस ने सभी के खिलाफ 11 अगस्त 2016 को चालान पेश किया था। ट्रायल के बाद कोर्ट ने मुकेश भाकर, मनीष यादव, अभिषेक चौधरी, राजेश मीणा, रवि किराड़, वसीम खान, द्रोण यादव, भानूप्रताप सिंह और विद्याधर मील को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। आरोपियों के पास अपील के लिए एक महीने का समय
सजा सुनाने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। अब सभी आरोपी सजा स्थगित करने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। अपील के लिए सभी के पास एक महीने का समय होगा। विधायकी को काेई खतरा नहीं
कांग्रेस के दोनों नेताओं की विधायकी को इस सजा से कोई खतरा नहीं है। कानून के मुताबिक 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर ही विधायकों और सांसदों की सदस्यता रद्द की जाती है। ---- यह खबर भी पढ़ें... बीजेपी विधायक कंवरलाल की विधायकी खत्म:विधानसभा ने सदस्यता खत्म करने की अधिसूचना जारी की, 8 साल में दूसरे विधायक एसडीएम पर पिस्टल तानने के मामले में 3 साल की सजा पाने वाले बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। विधानसभा ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। अंता सीट पर उपचुनाव होंगे या नहीं, यह सुप्रीम काेर्ट में कंवरलाल द्वारा लगाई गई रिव्यू पिटीशन पर फैसले के बाद तय होगा। कंवरलाल की विधायकी 1 मई से खत्म मानी गई। (पूरी खबर पढ़ें)