बुजुर्ग महिला से रेप और हत्या के दोषी को फांसी:कोर्ट ने कहा- ऐसे अपराधी को मौत की सजा एक मात्र विकल्प

बुजुर्ग महिला से रेप और हत्या के दोषी को फांसी:कोर्ट ने कहा- ऐसे अपराधी को मौत की सजा एक मात्र विकल्प
डूंगरपुर के सागवाड़ा अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने बुजुर्ग महिला से रेप और हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाने के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा- दोषी को ऐसी सजा दी जानी चाहिए जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति की भी रूह कांप उठे और पीड़ितों में प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रहे। इसके लिए दोषी को फांसी की सजा देना ही एक विकल्प है। इसके साथ ही मृतका के सम्मान, गरिमा को भी ठेस पहुंची है और यह उम्र भर महिला के पति और परिजनों के लिए सदमा है। महिला की मौत के बाद पति और परिजनों को जिन्दगी भर नहीं भूलने वाला आघात पहुंचा है। लहूलुहान हालत में पड़ी मिली बुजुर्ग महिला लोक अभियोजक निखिल सोमपुरा ने बताया कि मामला कुआ थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपती गांव में अलग घर में रहते थे। 3 जून 2022 को उनकी पोती उन्हें खाना देने के लिए उनके घर गई थी। खाना खिलाने के बाद वह वापस अपने घर लौट रही थी। इस दौरान उसे अपने दादा के चिल्लाने की आवाज आई थी। जिस पर वह दौड़ते हुए अपने दादा-दादी के पास पहुंची, तो उसकी दादी लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी। चाकू से किया था हमला लोक अभियोजक ने बताया कि बुजुर्ग महिला के प्राइवेट पार्ट सहित शरीर के अन्य हिस्सों से खून बह रहा था। दादी ने पोती को बताया कि पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति शराब के नशे में उनके घर में आया था और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। जब बुजुर्ग महिला ने उसका विरोध किया, तो उसने चाकू से उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। उसके प्राइवेट पार्ट को डेमैज कर दिया। जिसके बाद उसे ब्लीडिंग शुरू हो गई। वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया। इलाज के दौरान हुई थी मौत लोक अभियोजक ने बताया कि महिला की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पुलिस ने रेप और हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने जांच पूरी करते हुए सागवाड़ा कोर्ट में चालान पेश किया। इसी मामले में कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।