धौलपुर में मर्डर के दोषी को आजीवन कारावास:50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया, साथी के साथ मिलकर की थी हत्या

धौलपुर एडीजे कोर्ट ने कोलारी थाना क्षेत्र में 2020 में हुई हत्या के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपी रंजीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को 50 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया है एडीजे कोर्ट के एपीपी मुकेश सिकरवाल ने बताया कि विक्रम पुत्र कैलाश ने वर्ष 2020 में कौलारी थाने में एक मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि उसके भाई धर्मेंद्र की रंजीत ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या कर दी है। हत्याकांड के मामले में पुलिस ने आरोपी रंजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना को लेकर एडीजे कोर्ट में 20 गवाहों का परीक्षण किया गया। शनिवार को एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपी रंजीत को दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई हैं। इसके साथ आरोपी को 50 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।