करौली क्रिकेट संघ में माली गुट की कार्यकारिणी बहाल:राजस्थान हाईकोर्ट ने खेल सचिव के आदेश पर लगाई रोक

करौली क्रिकेट संघ में माली गुट की कार्यकारिणी बहाल:राजस्थान हाईकोर्ट ने खेल सचिव के आदेश पर लगाई रोक
राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली जिला क्रिकेट संघ विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने खेल सचिव नीरज के पवन के 6 जून के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे शिवचरण माली गुट को राहत मिली है। जयपुर पीठ के अवकाशकालीन न्यायाधीश आनंद शर्मा ने यह आदेश दिया। माली गुट ने खेल अधिनियम की धारा 24 के तहत 18 मार्च 2025 के आदेश को चुनौती दी थी। अपीलीय प्राधिकारी ने इस आदेश को 23 मई को रोका था। लेकिन 6 जून को इसे खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट के 11 जून के आदेश से शिवचरण माली की अध्यक्षता वाली पुरानी कार्यकारिणी फिर से बहाल हो गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को वर्तमान स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। तदर्थ समिति ने गुरुवार को होटल प्रकाश में चुनाव संबंधी बैठक रखी थी। हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी मिलने पर बैठक स्थगित कर दी गई। एडवोकेट इमरान खान ने होटल मैनेजर को नोटिस सौंपा। इस बैठक में चुनाव अधिकारी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पर्यवेक्षक, स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रतिनिधि और करौली तदर्थ समिति के संयोजक को शामिल होना था। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।