अरुणाचल के BJP विधायक को 2 साल की सजा:मोहाली कोर्ट ने लगाया 5.55 करोड़ का जुर्माना; चेक बाउंस केस में सुनाया फैसला

अरुणाचल के BJP विधायक को 2 साल की सजा:मोहाली कोर्ट ने लगाया 5.55 करोड़ का जुर्माना; चेक बाउंस केस में सुनाया फैसला
पंजाब की मोहाली अदालत ने चेक बाउंस के मामले में पापुम पारे जिले के सागली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रायतु तेजी, उनकी पत्नी और दो अन्य सहयोगियों को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही, साढ़े 5 करोड़ रुपए का मुआवजा एक महीने के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। यह मामला करीब साढ़े 4 साल तक कोर्ट में चला। वकील ने इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बताया है। यह मामला जीटीसी एम ट्रेडज एलएलपी से खरीदी गई निर्माण सामाग्री के लिए जारी किए गए 50 लाख रुपए के चेक बाउंस से जुड़ा है। एडवोकेट तजिंदर सिंह ने बताया कि कुलविंदर सिंह की पंजाब में एक कंपनी है। कुलविंदर की कंपनी का विधायक कंपनी टीके इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक समझौता हुआ था। विधायक ने सड़क निर्माण का टेंडर लिया हुआ था। कुलविंदर की कंपनी की ओर से उन्हें निर्माण सामग्री मुहैया करवाई जानी थी, जिसमें स्टील, सीमेंट और बिटुमेन शामिल थे। शुरुआत में विधायक की कंपनी समय पर भुगतान करती रही, लेकिन बाद में भुगतान में देरी होने लगी। 2018 में काम शुरू हुआ था, लेकिन 2020 में आकर समस्याएं शुरू हो गईं। फिर चेक बाउंस हो गए इसके बाद विधायक की तरफ से चेक के माध्यम से अदायगी की गई, लेकिन वह चेक बाउंस हो गए। इसके बाद यह मामला अदालत में ले जाया गया, जहां पर साढ़े चार साल तक केस चला। आखिर में आज न्याय मिला है। एडवोकेट ने कहा कि चेक बाउंस के मामलों को लोग मजाक समझते हैं, लेकिन यह एक गंभीर अपराध है। उन्होंने इस मामले में पूरी निष्ठा से पैरवी की थी। सजा से बचने के लिए दी कई दलीलें पीड़ित के वकील ने बताया कि आरोपियों ने अदालत में नरमी बरतने के लिए कई दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कह वह सीनियर सिटिजन हैं। उनकी तरफ से पहली बार यह अपराध किया गया है। ऐसे में उन्हें इस चीज से राहत दी जाए।