रेप के बाद लड़की ने फंदा लगाकर किया था सुसाइड:आधी रात जंगल में मिले थे दोनों; 5 साल बाद कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

जालोर के सायला थाना क्षेत्र में 5 साल पुराने रेप और लड़की के सुसाइड के मामले में दोषी युवक को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रेप के बाद लड़की ने रस्सी से फंदा लगाकर जान दे दी थी। आरोपी ने भी सुसाइड की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ था। विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित ने बताया- सायला थाना इलाके के एक गांव में 22 साल की लड़की परिवार के साथ रहती थी। 16 जुलाई 2020 की लड़की के चाचा सायला थाने पहुंचे और गुमशुदगी दर्ज कराई। रिपोर्ट में चाचा ने बताया कि 15 जुलाई की रात परिवार के लोग घर के आंगन में सो रहे थे। रात 2.30 बजे बारिश आई तो सभी घर के अंदर चले गए। सुबह 7 बजे परिवार के लोग जागे तो भतीजी गायब मिली। चाचा ने गांव के ही युवक पर भतीजी को बहला-फुसलाकर ले जाने का शक जाहिर किया। इसके बाद सायल पुलिस ने पुलिस ने छानबीश शुरू की। लड़की की कॉल डिटेल निकाली गई। आरोपी युवक को डिटेन कर पूछताछ की गई। जानकारी मिली की लड़की ने गांव के बाहर गोचर भूमि पर सुनसान जगह सुसाइड कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की की बॉडी रिकवर होने के बाद गैंगरेप-मर्डर का मामला दर्ज गुमशुदगी दर्ज होने के दूसरे दिन 17 जुलाई 2020 को लड़की के चचेरे भाई ने सायला थाने में गैंगरेप और मर्डर की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया- मेरी बहन गांव में रहकर ही मजदूरी का काम करती थी। हमारे ही गांव का आरोपी लड़का मेरी बहन का हमेशा पीछा किया करता था। वह उसके फोन पर लगातार फोन-मैसेज कर तंग किया करता था। 15 जुलाई 2020 की रात उसने बहन को बहला-फुसला कर घर से बाहर बुलाया। इसके बाद गांव के बाहर सुनसान जगह (गोचर भूमि) पर झाड़ियों में ले गया। वहां पहले से उसके 4 साथी मौजूद थे। उन्होंने बहन को बंधक बनाकर वहां रखा और आरोपी युवकों ने बहन के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए लड़की की हत्या कर दी और उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर पेड पर लटका दिया। लड़की के पैर जमीन पर टिके हुए थे। उसके गले पर रस्सी के निशान नहीं थे। 12 अगस्त 2020 को पेश की गई चार्जशीट इस मामले में 12 अगस्त 2020 को चार्जशीट पेश की गई। चार्जशीट में लिखा गया कि घटनास्थल की फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी कराई गई। मौके से रस्सी, चप्पलें और अन्य सबूत जुटाए गए। घटनास्थल को सुरक्षित कर जोधपुर से एफएसएल टीम को बुलाया गया। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमॉर्टम कराया गया। इसमें मौत की वजह फंदा लगाकर सुसाइड करना सामने आया। चार्जशीट में यह भी बताया गया कि पोस्टमॉर्टम में लड़की के साथ कई बार रेप होने की बात भी सामने आई। आरोपी सैंपल का मिलान हुआ जबकि अन्य नामजद आरोपियों के सैंपलों का मिलान नहीं हुआ। लंबे समय से संपर्क में थे दोनों इसके बाद 26 सितंबर 2020 को जांच गुड़ामालानी सीओ श्योराजमल मीणा को सौंपी गई। 9 अक्टूबर 2020 को दोबारा मौका सत्यापन कराया गया। लोगों के बयान लिए गए। सामने आया कि लड़की और लड़का एक ही गांव के थे। एक दूसरे से परिचित थे और लंबे समय से फोन के जरिए संपर्क में थे। कॉल डिटेल से पता चला कि उनके बीच कई बार फोन पर बात और मैसेज हो चुके थे। वारदात वाले दिन भी लड़की के साथ आरोपी ने कई बार संबंध बनाए। इसके बाद दोनों ने सुसाइड का फैसला किया था। लड़की के फंदा लगाने के बाद लड़के ने उसी फंंदे से रस्सी काटकर खुद भी एक पेड़ से फंदा लगाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। इसके बाद उसने रस्सी को सरकारी स्कूल के परिसर में फेंक दिया और फरार हो गया। जांच में सामने आया कि एक साल में दोनों के बीच 2700 से ज्यादा बार कॉल हुए और 1200 से ज्यादा मैसेज हुए। इसमें लड़के की तरफ से 700 से ज्यादा बार कॉल और 1600 से ज्यादा मैसेज किए गए थे। लड़के ने पहले भी लड़की के साथ जबरन संबंध बनाए थे। कोर्ट ने कहा- लड़का दोषी कोर्ट में कुल 23 गवाहों के बयान लेखबद्ध किए गए। आरोपी को धारा 342,366,376/2,306 में दोषी माना गया। गुरुवार 12 जून 2025 को इस मामले में फैसला देते हुए पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने कहा- लड़की के साथ रेप होने और लड़की के द्वारा सुसाइड करना प्रमाणित हुआ है। दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है।