बोर्ड ने 10% सवाल अटैंड नहीं करने पर अयोग्य ठहराया:हाईकोर्ट ने भर्ती में एक पद खाली रखने के लिए कहा, दस्तावेज सत्यापन में शामिल करने के निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर इंस्ट्रक्टर (इलेक्ट्रिशियन) भर्ती 2024 में एक अभ्यर्थी को राहत देते हुए उसके लिए एक सीट खाली रखने और उसे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने यह आदेश सुनील कुमार जाटव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रविन्द्र सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने 19 नवम्बर 2024 को लिखित परीक्षा दी थी। कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आने के बाद भी उसे दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया। इसे हमने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दस प्रतिशत सवाल छोड़ने पर ठहराया अयोग्य
उन्होंने बताया- याचिकाकर्ता के 120 में से 68 सवाल सही थे। यानि उसने 56.66 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 40 प्रतिशत मार्क्स लाना ही अनिवार्य था। लेकिन विभाग ने उसे तकनीकी आधार पर अयोग्य करार देते हुए भर्ती से बाहर कर दिया। भर्ती नियम के अनुसार अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में जो सवाल अटैंड नहीं करना चाहता है, उस सवाल में पांचवा ऑप्शन (ई) भरना अनिवार्य किया गया था। अगर कोई अभ्यर्थी 10 प्रतिशत से ज्यादा सवालों को खाली छोड़ देता है, मतलब ई-ऑप्शन नहीं भरता है तो उसे अयोग्य करार दिया जाएगा। तबीयत खराब होने का हवाला दिया था उन्होंने बताया- याचिकाकर्ता की उस दिन तबीयत खराब थी, उसने केन्द्र अधीक्षक को इस बात से अवगत भी करा दिया था। लेकिन उसे किसी तरह की सहायता उपलब्ध नहीं करवाई गई। वहीं, भर्ती का परिणाम जारी होने से पहले ही याचिकाकर्ता ने बोर्ड को प्रतिवेदन प्रस्तुत करके सूचित कर दिया था कि उसकी तबीयत खराब होने के कारण वह पूरा पेपर हल नहीं कर सका। ऐसे में उसे इस नियम से छूट दी जाए। विभाग ने उसके प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया और उसे अयोग्य करार ठहरा दिया।