बजरी का अवैध खनन, तीन माफिया गिरफ्तार:एक को समदड़ी पुलिस ने भी अरेस्ट किया, डंपर, ट्रैक्टर-ट्राली और एस्कॉर्ट कर रही कार जब्त

बालोतरा जिले के अलग-अलग थानों की पुलिस ने ऑपरेशन अखरोट के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे डंपर, ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। वहीं एस्कॉर्ट कर रही एक कार को जब्त की है। पचपदरा थाना पुलिस ने तीन बजरी माफिया व समदड़ी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एसपी अमित जैन ने बताया- जिले में अवैध खनन के कारोबारियों पर शिकंजा कसने और अवैध खनन के संदिग्ध ठिकाने ध्वस्त करने के लिए जोधपुर रेंज आई विकास कुमार की ओर से ऑपरेशन अखरोट चलाया जा रहा है। एएसपी गोपाल सिंह भाटी, सिवाना डीएसपी नीरज शर्मा, पचपदरा डीएसपी अशोक जोशी के सुपरविजन में पचपदरा थानाधिकारी अमराराम और समदड़ी थानाधिकारी ओमप्रकाश की टीम ने कार्रवाई की है। हाईवे पर बजरी खाली कर ड्राइवर डंपर लेकर भागा पचपदरा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान गांव पटाऊ इलाके में भारत माला रोड पर एक डंपर और एस्कॉर्ट कर रही कार जाते हुए दिखाई दी। टीम ने रुकवाने का इशारा करने पर डंपर ड्राइवर ने वाहन नहीं रोका और तेजी से डंपर भगाकर ले जाने लगा। कार ड्राइवर ने भी डंपर के साथ-साथ भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने पीछा किए जाने पर डंपर ड्राइवर ने चलते वाहन की लिफ्ट ऊपर कर भरी अवैध बजरी को भारत माला एक्सप्रेस-वे पर बिखेर दी। इस पर मडली और सिवाना पुलिस की मदद से भारत माला रोड पर नाकाबंदी करवाई। दोनों तरफ से पुलिस ने घेरे में लिए जाने पर डंपर और कार पटाऊ इलाके में वापस लौटे, जहां पुलिस टीम ने उन्हें रोका गया। कार्रवाई के दौरान डंपर ड्राइवर मेघाराम पुत्र रूपाराम निवासी आकला खींवसर नागौर, एस्कॉर्ट कार ड्राइवर बाबूलाल पुत्र जेठाराम और उसके सहयोगी ओमप्रकाश पुत्र चेतनराम निवासी पाचौड़ी नागौर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की गई। इस संबंध में खनिज विभाग को सूचना दी गई है। बिना नंबर की ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी समदड़ी थाने की टीम ने लूणी नदी में अवैध खनन की सूचना पर सिलोर गांव से थोड़े आगे जेठंतरी की तरफ डामर सड़क से लूणी नदी की तरफ जाने लगे तो लूणी नदी की तरफ से बिना नंबरी ट्रैक्टर बजरी से भरा हुआ सामने आता दिखाई दिया। टीम ने रुकने का इशारा कर रुकवाया। पूछताछ में उसने अपना ओमाराम पुत्र भागीरथराम निवासी पाबूपुरा सिलोर होना बताया। ओमाराम को जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ एमएमडीआर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।