फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर गाड़ी बेची:पिता-पुत्र समेत तीन के खिलाफ केस, 4.30 लाख का लोन लेकर नहीं चुकाया

फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर गाड़ी बेची:पिता-पुत्र समेत तीन के खिलाफ केस, 4.30 लाख का लोन लेकर नहीं चुकाया
हनुमानगढ़ में फाइनेंस कम्पनी से बोलेरो पिकअप पर 4 लाख 30 हजार रुपए की वित्तीय सुविधा प्राप्त कर ऋण की अदायगी कम्पनी को किए बगैर वाहन को खुर्द-बुर्द कर अन्यत्र हस्तांतरित करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में फाइनेंस कम्पनी की ओर से गोलूवाला पुलिस थाना में पिता-पुत्र सहित तीन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कोर्ट से प्राप्त इस्तगासा के जरिए दर्ज हुए मुकदमे में एसके फाइनेंस लिमिटेड कार्यालय जी-1 एवं 2, न्यू मार्केट, खासा कोठी सर्किल जयपुर राजस्थान के शाखा कार्यालय हनुमानगढ़ के प्रतिनिधि समीर खान ने बताया कि उनकी कम्पनी गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है। इसका कार्य अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। 9 अक्टूबर 2022 को कालूराम पुत्र सहीराम निवासी वार्ड 9, जम्भेश्वर मंदिर के पास, 2 एलकेएस बिलोचांवाली तहसील पीलीबंगा ने बतौर आवेदनकर्ता, शैलेन्द्र पुत्र कालूराम निवासी वार्ड 9, जम्भेश्वर मंदिर के पास, 2 एलकेएस बिलोचांवाली तहसील पीलीबंगा ने बतौर सहऋणी एवं राजपाल पुत्र ख्यालीराम निवासी वार्ड 7, भैरूसरी तहसील रावतसर ने बतौर गारंटर आपस में मिलीभगत कर व आपराधिक षड्यंत्र रचकर उनकी कम्पनी से बोलेरो पिकअप नम्बर आरजे 13 जीबी 8935 पर 4 लाख 30 हजार रुपए की वित्तीय सुविधा प्राप्त की। वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात इन लोगों ने उक्त ऋण की अदायगी कम्पनी को किए बगैर उक्त वाहन को खुर्द-बुर्द कर अन्यत्र हस्तांतरित कर दिया। आरोपियों को उक्त वाहन को अपने आधिपत्य में रखना एवं कम्पनी की ओर से मांग किए जाने पर निरीक्षण करवाना था, लेकिन आरोपियों ने वित्तीय सुविधा पर लिए गए वाहन को बिना किश्तों की अदायगी किए छल एवं कपटपूर्वक खुर्द-बुर्द कर अपने आधिपत्य से अलग कर दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश एएसआई विजेन्द्र कुमार के सुपुर्द की है।