पॉक्सो कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया:सोशल मीडिया पर दोस्ती की, जैसलमेर बुलाकर दुष्कर्म किया, 20 साल कैद

पॉक्सो कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया:सोशल मीडिया पर दोस्ती की, जैसलमेर बुलाकर दुष्कर्म किया, 20 साल कैद
सोशल मीडिया पर नाबालिग से दोस्ती के बाद बहन की मदद से जैसलमेर बुलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के तहत एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी की बहन नवप्रीत कौर को संदेह का लाभ मिलने से बरी हो गई। पॉक्सो-1 कोर्ट के जज अरुण जैन ने पंजाब के जंडीबाली निवासी जसविंदर सिंह उर्फ शेरू को दोषी माना। प्रकरण के अनुसार एक व्यक्ति ने 3 सितंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनकी 14 साल की बेटी दोस्त को स्कूल की कॉपी देने गई थी। इसके बाद वापस नहीं आई। वह मोबाइल पर अलीसा नाम की किसी युवती से बात करती थी। पुलिस ने नाबालिग को जैसलमेर से बरामद किया। पूछताछ में सामने आया कि उससे जसविंदर नाम के लड़के ने स्नैपचैट पर दोस्ती की। दोनों में बातचीत होने लगी। इस बीच, जसविंदर ने शादी करने का प्रस्ताव दिया और किशोरी को जैसलमेर आने को कहा। आरोपी के बहन नवप्रीत उसे जैसलमेर में गोरख हवेली होटल पर ले गई। यहां आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। जांच के बाद पुलिस ने जसविंदर और नवप्रीत कौर को गिरफ्तार किया और चालान पेश किया था।