कोटा में अफीम तस्कर को 5 साल की सजा:ट्रेन में बैग में रखकर ले जा रहा था 500 ग्राम नशे की खेप, 50 हजार का जुर्माना

कोटा में अफीम तस्कर को 5 साल की सजा:ट्रेन में बैग में रखकर ले जा रहा था 500 ग्राम नशे की खेप, 50 हजार का जुर्माना
कोटा में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस ने करीब 6 साल पुराने अफीम तस्करी के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश रामपाल चौधरी ने मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के राकेश सिंह को 5 साल की कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि जुलाई 2019 में कोटा रेलवे स्टेशन की जीआरपी टीम ने गश्त के दौरान अवध एक्सप्रेस के जनरल कोच से एक संदिग्ध युवक को पकड़ा। तलाशी में उसके बैग से 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राकेश सिंह पुत्र रामसिंह निवासी गांव परीक्षा, थाना माता वसैया, जिला मुरैना (मध्य प्रदेश) बताया। आरोपी ने पूछताछ में चौहमेला से सवाई माधोपुर जाना बताया। जीआरपी ने अफीम जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 36 दस्तावेज पेश किए गए। सभी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।