इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैट्री नहीं बदली:सहारा इवोल्स को 30 हजार रुपए का जुर्माना, 2 महीने में नई बैट्री देने का आदेश

झालावाड़ के जिला उपभोक्ता आयोग ने सहारा इवोल्स प्राइवेट लिमिटेड और ओम मोटर्स के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुभाष कॉलोनी निवासी सुरेन्द्र सिंह सोलंकी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। सुरेन्द्र सिंह ने 21 फरवरी 2021 को ओम मोटर्स से 62 हजार 500 रुपए में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। स्कूटर की बैट्री पर तीन साल की गारंटी दी गई थी। खरीदने के बाद से ही बैट्री में खराबी आ गई। शिकायतकर्ता ने कई बार डीलर से संपर्क किया। 14 मार्च 2023 को ओम मोटर्स ने बैट्री को कंपनी में भेजने के लिए जमा कर लिया, लेकिन आज तक नई बैट्री नहीं दी गई। इस दौरान वाहन का उपयोग नहीं हो पाया। बाजार में इस बैट्री की कीमत 30 हजार रुपए बताई गई। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष ईश्वरीलाल वर्मा और सदस्य वीरेन्द्र सिंह रावत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। आयोग ने कंपनी को दो माह में नई बैट्री देने या 20 हजार रुपए चुकाने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक संताप के 5 हजार रुपए और परिवाद खर्च के 5 हजार रुपए देने को कहा है। इस राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।