अफीम तस्कर को 6 साल की सजा, 60 हजार जुर्माना:9 गवाह और 68 डॉक्युमेंट्स पेश किए; एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया फैसला

अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने एक अहम सुनाते हुए अफीम तस्कर को 6 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह और 68 डॉक्युमेंट्स पेश कर जुर्म साबित करवाया गया। बेग में मिली 2 किलो 168 ग्राम अफीम विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि 17 दिसंबर 2017 को बीगोद थाना प्रभारी तुलसीराम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने पास अफीम लेकर त्रिवेणी चौराहे की ओर खड़ा है ।इस पर एसएचओ मय जाप्ते मौके पर पहुंचे और वहां खड़े युवक से पूछताछ की। इस युवक ने पूछताछ में अपना नाम श्रीगंगानगर निवासी बलकार सिंह बताया। पुलिस ने इसके बैग चेक को चेक किया तो उसमें 2 किलो 168 ग्राम अफीम मिली, जिसको रखने का लाइसेंस नहीं होने पर जब्त कर उसे गिरफ्तार किया। 9 गवाह और 68 डॉक्युमेंट्स पेश करने पर सुनाई सजा जांच पूरी होने पर चार्जशीट पेश की गई।अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह और 68 डॉक्युमेंट्स पेश किए।ट्रायल पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश ने तस्कर को 6 साल के कठोर कारावास 60 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है।