अगले माह लॉन्च होगी अटल आवासीय योजना:चाचियावास में 191 सामान्य प्लॉट के लिए ऑनलाइन आवेदन, लाटरी से आवंटन

अगले माह लॉन्च होगी अटल आवासीय योजना:चाचियावास में 191 सामान्य प्लॉट के लिए ऑनलाइन आवेदन, लाटरी से आवंटन
अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से राजस्व ग्राम चाचियावास की 62 हजार 700 वर्गमीटर भूमि पर प्रस्तावित नवीन अटल आवासीय योजना जून माह के पहले सप्ताह में लॉन्च करेगा। योजना में 191 सामान्य भूखंड़ों का ऑनलाइन आवंटन सार्वजनिक लॉटरी के जरिए होगा। भूखंडों के लिए आवेदन-पत्र एडीए की वेबसाइट http://ada.rajasthan.gov.in पर ही ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। योजना के शेष कॉर्नर एवं व्यवसायिक भूखंडों की ई-नीलामी नगरीय विकास विभाग राजस्थान, जयपुर के पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। प्राधिकरण प्रशासन जून माह के प्रथम सप्ताह मे प्राधिकरण की वेबसाइट पर लॉटरी के जरिए आवंटित किए जाने वाले भूखंडों सहित योजना की विस्तृत जानकारी की बुकलेट उपलब्ध कराएगा। इस बुकलेट के माध्यम से आरक्षण की श्रेणी, पात्रता, शर्तें एवं आवेदन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी आमजन को उपलब्ध होगी। विभिन्न श्रेणियों के भूखंड आरक्षित एडीए ने अटल आवासीय योजना में लॉटरी के जरिए आवंटित किए जाने वाले कुल 191 सामान्य भूखंडों का विभिन्न श्रेणी में आरक्षण कर दिया है। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 45 वर्गमीटर तक के 14, अल्प आय वर्ग (एलआईजी) के लिए 46 से 75 वर्गमीटर तक के 59, मध्यम आय वर्ग ए (एम.आई.जी.-ए) श्रेणी के लिए 76 से 120 वर्गमीटर तक के 25, मध्यम आय वर्ग बी (एम.आई.जी.-बी) श्रेणी के लिए 121 से 220 वर्गमीटर तक के 84 तथा उच्च आय (एचआईजी) वर्ग के लिए 220 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के 9 भूखण्ड आरक्षित किए हैं। योजना की आरक्षित दर भी 16 हजार 227 रुपए प्रति वर्गमीटर निर्धारित की है। 41.88 प्रतिशत भूमि पर होंगे आवासीय भूखण्ड 41.88 प्रतिशत भूमि आवासीय भूखण्ड, 5.72 प्रतिशत भूमि ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी वर्ग, 5.33 प्रतिशत भूमि व्यवसायिक भूखंडों के लिए और 05.03 प्रतिशत ओपन पार्क के लिए आरक्षित है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित अटल आवासीय योजना की 62, 700 वर्गमीटर की भूमि में से 26, 252 वर्गमीटर (41.88%) भूमि सामान्य आवासीय भूखण्डों के लिए, 3589.36 वर्गमीटर (05.72%) भूमि ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी वर्ग के लिए, 3343.60 वर्गमीटर (05.33%) भूमि व्यवसायिक भूखंड के लिए तथा 33914.56 वर्गमीटर (01.16%) भूमि दुकानों के लिए आरक्षित की गई है। 3151.28 वर्गमीटर भूमि (05.03%) पर ओपन पार्क विकसित किया जाएगा। वहीं योजना क्षेत्र में करीब डेढ़ किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 18606.51 वर्गमीटर भूमि, आमजन के लिए अन्य सुविधाओं के लिए 6770 वर्गमीटर भूमि, मोबाइल टावर के लिए 157.65 वर्गमीटर भूमि और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 100 वर्गमीटर भूमि आरक्षित की गई है। साथ ही 25785.44 वर्गमीटर भूमि को नॉन सेलेबल एरिया में शामिल किया गया है। श्रेणीवार आरक्षित दर निर्धारित सूत्रों ने बताया इसी कड़ी में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित दरों का निर्धारण भी किया गया है। उसके अनुसार ईडब्ल्यूएस वर्ग से योजना की निर्धारित आरक्षित दर की 50 प्रतिशत, एलआईजी वर्ग से 80 प्रतिशत, 'एमआईजी-ए वर्ग से 100 प्रतिशत, एमआईजी-बी वर्ग से 105 प्रतिशत तथा एचआईजी वर्ग से 110 प्रतिशत आरक्षित दर की राशि वसूली जाएगी। साथ ही ईडब्ल्यूएस वर्ग से 10 हजार, एलआईजी वर्ग से 20 हजार, एमआईजी ए से 30 हजार, एमआईजी बी से 40 हजार तथा एचआईजी वर्ग से 50 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन की राशि वसूली जाएगी।