ITI कॉलेजों में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का रास्ता साफ:हाईकोर्ट ने भर्ती नियमों में संशोधन को सही माना; सरकार को भर्ती जारी रखने की अनुमति

हाईकोर्ट ने प्रदेश के आईटीआई कॉलेजों में कनिष्ठ अनुदेशक (जूनियर इंस्ट्रक्टर) भर्ती नियमों में संशोधन को सही माना है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को भर्ती नियमों में संशोधन का अधिकार है। ऐसे में अब सरकार 11 मार्च 2024 की भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार कनिष्ठ अनुदेशक के पद पर भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकती है। इससे पहले कोमल कुमावत व अन्य ने भर्ती नियमों में संशोधन के जरिए सीआईटीएस सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को चुनौती दी थी। याचिकाओं में कहा गया था कि वे प्रदेश के विभिन्न आईटीआई कॉलेजों में 10 से 15 साल से गेस्ट फैकल्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए इसमें सीआईटीएस सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया। ऐसे में उन्हें सर्टिफिकेट की अनिवार्यता से छूट दी जाए। लेकिन आज जस्टिस इंद्रजीत सिंह व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ इन याचिकाओं को खारिज कर दिया।