यूपी में निकाह और बीकानेर में दहेज हत्या, 10 साल की कैद

यूपी में निकाह और बीकानेर में दहेज हत्या, 10 साल की कैद
अपर सत्र न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न) रैना शर्मा ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी को दोषी मानकर 10 साल के कठोर कारावास और 11,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने यूपी में युवती को घर से भगाकर निकाह किया और बीकानेर में रहने लगा था। यूपी के बिजनौर में नहटौर निवासी कमरजहां खातून ने 21 अगस्त, 20 को महिला थाने में रिपोर्ट दी थी कि मोहम्मद समीर 18 जून, 20 को उसकी पुत्री चांदनी को घर से भगा ले गया और निकाह कर लिया। बाद में उसे लेकर बीकानेर आ गया और यहां माता-पिता, भाई के साथ रहने लगा। ससुरालवाले उसे दहेज के लिए तंग-परेशान और मारपीट करने लगे। 16 अगस्त, 20 को चांदनी ने अपनी बड़ी बहन शबाना को फोन कर इसकी जानकारी दी। 20 अगस्त, 20 को चांदनी की मौत हो गई। दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर आरोपी को दोषी माना और 10 साल के कठोर कारावास और 11000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह राशि जमा नहीं कराने पर आरोपी को 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 15 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी एपीपी राजपालसिंह राठौड़ ने की। कोर्ट ने इस मामले में मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा देने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से की है। कसाइयों की बारी में रहा समीर, हत्या कर भागने की फिराक में था : परिवादी के वकील अख्तर हुसैन ने बताया कि आरोपी समीर ने यूपी में चांदनी से निकाह किया और अपने माता-पिता, भाई के साथ बीकानेर आकर कसाइयों की बारी में किराये के मकान में रहने लगा था। यहां वह कुक का काम करता था। 16 अगस्त, 20 को चांदनी ने अपने परिजनों से फोन पर बात कर बीकानेर में होने की जानकारी दी तो समीर को पता चल गया था। उसने अपने परिजनों को एक दिन के लिए मुसाफिर खाने में रुकवाया और मेरठ भेज दिया। 18 अगस्त, 20 को दूसरी जगह किराये का मकान ले लिया। वहां केवल पति-पत्नी थे। समीर ने चांदनी की हत्या की और उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए फंदे पर लटकाया। वह भागने की फिराक में था, लेकिन मकान मालिक और मोहल्ले के लोगों ने उसे देख लिया और पकड़ लिया था। डॉक्टर्स की रिपोर्ट और साक्ष्यों से दहेज हत्या साबित हो गई और आरोपी को सजा सुनाई गई।