बेंगलुरु भगदड़- RCB ऑफिसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार:इवेंट कंपनी के 3 अधिकारी हिरासत में; कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड की हाईकोर्ट में याचिका- FIR रद्द करें

बेंगलुरु भगदड़- RCB ऑफिसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार:इवेंट कंपनी के 3 अधिकारी हिरासत में; कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड की हाईकोर्ट में याचिका- FIR रद्द करें
बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस ने RCB के सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर निखिल सोसाले ​को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। निखिल मुंबई भागने की तैयारी में था। वहीं, क्यूब्बन पार्क थाना पुलिस ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 3 अधिकारियों को भी हिरासत में लिया है। इन अधिकारियों की पहचान किरण, सुमंथ और सुनील मैथ्यू के रूप में हुई है। क्यूब्बन पार्क थाने में ACP प्रकाश इनसे पूछताछ कर रहे हैं। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के दो अधिकारी- सचिव शंकर और कोषाध्यक्ष जयराम फरार हैं। पुलिस ने बताया कि ये दोनों अपने घरों पर नहीं मिले और उन्हें पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। KSCA ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। इस मामले की आज दोपहर जस्टिस कृष्ण कुमार की बेंच में सुनवाई करेगी। पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसर सस्पेंड इससे पहले CM सिद्धारमैया ने गुरुवार को बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत 8 अफसरों को सस्पेंड किया था। बी दयानंद की जगह IPS अधिकारी सीमंत कुमार सिंह को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सस्पेंड किए गए बाकी अधिकारियों में एडिशनल पुलिस कमिश्नर, कब्बन पार्क थाना प्रभारी, ACP, DCP सेंट्रल डिवीजन, क्रिकेट स्टेडियम प्रभारी, स्टेशन हाउस मास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर शामिल हैं। भगदड़ की 3 तस्वीरें... CM ने दिया था RCB अफसरों को गिरफ्तार करने का आदेश सीएम सिद्धारमैया ने पुलिस को RCB और DNA इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के अफसरों को अरेस्ट करने का आदेश दिया था। सिद्धारमैया ने यह भी कहा था कि मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल डी’कुन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया गया है। आयोग 30 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 5 बड़े कारण, जाे जानलेवा बने... मामला हाईकोर्ट पहुंचा, अगली सुनवाई 10 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कर्नाटक सरकार से 10 जून तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। इसमें बताया कि केस की जांच अब CID करेगी और SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) भी बनाई जाएगी। FIR में कहा गया है कि भगदड़ की घटना अव्यवस्था और जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही की वजह से हुई। उधर, इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी बेंच ने राज्य सरकार को हादसे पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अब अगली सुनवाई 10 जून को होगी। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा, 'राज्य सरकार को यह बताना चाहिए कि RCB के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किसने लिया है। जो खिलाड़ी देश के लिए नहीं खेलते, उन्हें सम्मानित करने की क्या मजबूरी थी।' ग्राफिक में जानिए बेंगलुरु भगदड़ की पूरी टाइमलाइन…