न्यूजीलैंड भेजने के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी:सिंगापुर भेजकर एजेंट ने किया धोखा, पीड़ित को वापस लौटना पड़ा

टूरिस्ट वीजा पर न्यूजीलैंड भेजने का आश्वासन देकर दो लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। इस संबंध में टिब्बी पुलिस थाना में एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुए मुकदमे में मोहम्मद हुसैन (32) पुत्र अहमदयार निवासी वार्ड आठ, गांव सूरेवाला तहसील टिब्बी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जून 2024 में उसकी जान-पहचान गुरदास मेहरा पुत्र चमकौर सिंह निवासी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के साथ हुई। गुरदास ने उसे टूरिस्ट वीजा पर न्यूजीलैंड भेजने का आश्वासन दिया और ढाई लाख रुपए खर्चा बताया। 8 जून 2024 को गुरदास उसके घर आया और 50 हजार रुपए वीजा के लिए एडवांस मांगे। शेष दो लाख रुपए वीजा मिलने के बाद दिया जाना तय हुआ। उसने 50 हजार रुपए गुरदास को दे दिए। गुरदास ने करीब दो माह बाद कहा कि उसका वीजा आ गया है, बाकी रकम दे दो। तब उसने कहा कि जब वह वीजा देगा तो वह उसे शेष पैसे दे देगा, लेकिन उसका वीजा उसके बाद भी दिसम्बर 2024 तक नहीं आया था। इसके बाद दिसम्बर 2024 में गुरदास ने कहा कि उसे पहले सिंगापुर जाना होगा, वहां से न्यूजीलैंड का वीजा मिलेगा। 27 दिसम्बर 2024 को वह सिंगापुर गया। गुरदास भी उसके साथ गया था। सिंगापुर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि न तो उसे वहां से न्यूजीलैंड का वीजा मिलने वाला है और सिंगापुर में भी उसे रिफ्यूज कर दिया गया है। तब तक गुरदास उससे किश्तों में करीब दो लाख रुपए प्राप्त कर चुका था। वह किसी तरह सिंगापुर से वापस अपने घर आया। उसने गुरदास से न्यूजीलैंड के वीजा के बारे में पूछा तो वह आजकल-आजकल करता रहा। अब उसने कुछ दिन पूर्व गुरदास से पूछा तो उसने कहा कि वीजा नहीं लगेगा। इस पर उसने गुरदास से अपने रुपए वापस मांगे तो गुरदास ने कहा कि उसने तो विश्वास में लेकर विदेश भेजने के बहाने से उससे ठगी मारनी थी जो मार ली, अब उससे जो होता है कर लो। वह उसके रुपए नहीं लौटाएगा। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में आईपीसी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान एएसआई प्रकाश चन्द के सुपुर्द किया है।