करौली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के मामले में खेल सचिव के आदेश पर रोक

जयपुर | करौली जिला क्रिकेट एसोसिएशन को भंग करने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने राज्य के खेल सचिव के 6 जून के आदेश पर रोक लगाते हुए दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। वहीं राज्य सरकार से भी दो सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। अवकाशकालीन जस्टिस आनंद शर्मा ने यह निर्देश करौली की याचिका पर दिया। अधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने बताया कि 18 मार्च को सहकारिता रजिस्ट्रार ने प्रार्थी एसोसिएशन को भंग कर एडहॉक कमेटी का गठन किया था। इस आदेश को खेल सचिव के समक्ष अपील के जरिए चुनौती दी गई थी। खेल सचिव ने 23 मार्च, 2025 को मामले की सुनवाई कर 18 मार्च के आदेश पर 30 मई तक रोक लगा दी थी। वहीं खेल सचिव ने 6 जून को पूर्व में दिए स्टे को वापस लेते हुए केस की सुनवाई 7 जुलाई तक टाल दी। अदालत ने मामले में सुनवाई कर खेल सचिव के 6 जून के आदेश पर रोक लगा दी। उल्लेखनीय है कि 12 जून को ही करौली क्रिकेट संघ के चुनाव भी होने थे। आरसीए ने अपना पर्यवेक्षक भी भेज दिया था।