करौली क्रिकेट एसोसिएशन को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत:अदालत ने खेल सचिव के आदेश पर लगाई रोक, एडहॉक कमेटी नहीं करा पाएगी चुनाव

करौली क्रिकेट एसोसिएशन को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत:अदालत ने खेल सचिव के आदेश पर लगाई रोक, एडहॉक कमेटी नहीं करा पाएगी चुनाव
करौली जिला क्रिकेट एसोसिएशन को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई हैं। अवकाशकालीन न्यायाधीश जस्टिस आनंद शर्मा ने एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए खेल सचिव के 6 जून के आदेश पर रोक लगा दी हैं। एसोसिएशन की ओर से कहा गया था कि खेल सचिव ने पहले हमारे पक्ष में स्टे दिया था। लेकिन फिर 6 जून के आदेश से बिना कारण बताए स्टे हटा लिया। न्यायिक प्रक्रिया के तहत बिना कारण बताए आदेश जारी करना विधि सम्मत नहीं है। ऐसे में खेल सचिव के आदेश पर रोक लगाई जाए। करौली क्रिकेट एसोसिएशन रहेगी बहाल एसोसिएशन के वकील विभूति भूषण शर्मा ने बताया कि उप रजिस्ट्रार, सहकारिता ने 18 मार्च के आदेश से करौली क्रिकेट एसोसिएशन को अयोग्य करार देते हुए एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया था। जिसे अपीलीय अधिकारी (खेल सचिव) के यहां चुनौती दी गई। अपीलीय अधिकारी ने पहले तो उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इस बीच एडहॉक कमेटी ने 22 मई को नए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश से खेल सचिव ने दोनों पक्षों को सुनते हुए 23 मई को एसोसिएशन के पक्ष में उप रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगा दी। लेकिन 6 जून को फिर से सुनवाई करते हुए अपीलीय अधिकारी ने इस रोक को हटा लिया। लेकिन रोक हटाने के आदेश में कोई कारण नहीं बताया। लेकिन अब हाईकोर्ट की रोक के बाद अपीलीय अधिकारी का 23 मई का आदेश फिर से प्रभावी हो गया है। जिसमें एडहॉक कमेटी के गठन और एसोसिएशन को अयोग्य करार देने के उप रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगाई गई थी। ऐसे में अब करौली क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता बरकरार रहेगी। अदालत 2 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई करेगी।