बुजुर्ग महिला से रेप-हत्या के दोषी को फांसी:कोर्ट ने कहा- मौत की सजा ही एकमात्र विकल्प; ऐसी सोच रखने वालों की रूह भी कांप उठे

बुजुर्ग महिला से रेप-हत्या के दोषी को फांसी:कोर्ट ने कहा- मौत की सजा ही एकमात्र विकल्प; ऐसी सोच रखने वालों की रूह भी कांप उठे
डूंगरपुर के सागवाड़ा अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने बुजुर्ग महिला से रेप और हत्या के आरोपी को दोषी करार दिया है और फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा- दोषी को ऐसी सजा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति की रूह भी कांप उठे और पीड़ितों में प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रहे। कोर्ट ने कहा- इस मामले में दोषी को फांसी की सजा देना ही एकमात्र विकल्प है। मृतका के सम्मान, गरिमा को भी ठेस पहुंची है। यह उम्र भर महिला के पति और परिजनों के लिए सदमा है। महिला की मौत के बाद पति और परिजनों को जिंदगी भर नहीं भूलने वाला आघात पहुंचा है। कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लहूलुहान हालत में पड़ी मिली बुजुर्ग महिला लोक अभियोजक निखिल सोमपुरा ने बताया- डूंगरपुर जिले के कुआं थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपती गांव में अलग घर में रहते थे। 3 जून 2022 को उनकी पोती खाना देने के लिए उनके घर गई थी। खाना खिलाने के बाद वह अपने घर लौट रही थी। इस दौरान उसे अपने दादा के चिल्लाने की आवाज आई थी। इस पर वह दौड़ते हुए अपने दादा-दादी के पास पहुंची, तो उसकी दादी लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी। चाकू से किया था हमला लोक अभियोजक ने बताया- बुजुर्ग महिला के प्राइवेट पार्ट सहित शरीर के अन्य हिस्सों से खून बह रहा था। पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति शराब के नशे में उनके घर में घुस गया था और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। जब बुजुर्ग महिला ने उसका विरोध किया, तो उसने चाकू से हमला कर घायल कर दिया था और उसके प्राइवेट पार्ट को भी डैमेज कर दिया था। इसके बाद उसे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया था। इलाज के दौरान हुई थी मौत लोक अभियोजक ने बताया- महिला की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने रेप और हत्या का मामला दर्ज कर 6 जून 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद जांच पूरी कर सागवाड़ा कोर्ट में चालान पेश किया था। इसी मामले में कोर्ट ने आज अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।