नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल जेल:50 हजार का जुर्माना, घर से पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया था

अजमेर की पॉक्सो कोर्ट 2 ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा- कि बालिकाओं के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। पोक्सो कोर्ट 2 के सरकारी वकील संजय तिवारी ने बताया कि नसीराबाद सदर थाने में वर्ष 2024 में पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था। पिता ने शिकायत देकर बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ बाहर गए हुए थे। इस बीच एक युवक बेटी को बहला फुसलाकर घर से ले गया। बेटी की तलाश की गई तो उसका कुछ पता नहीं चला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब किया। पिता ने बयानों में बताया कि आरोपी ने उसके साथ रेप किया है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी वकील संजय तिवारी ने बताया कि गुरुवार को मामले में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायालय ने मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में बालिकाओं के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है।